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आपकी जेब पर सोमवार से पड़ेगा अतिरिक्त भार, इन सामनों पर लगेगा 18% GST

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सोमवार, से आपको कुछ घरेलू वस्तुएं, होटल्स और बैंक सर्विसेज सहित कुछ और चीजों के लिए आपको पहले अधिक खर्च करना होगा।
आपकी जेब पर सोमवार से पड़ेगा अतिरिक्त भार, इन सामनों पर लगेगा 18% GST

नई दिल्ली । हाल ही में मोदी सरकार द्वारा कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव करने के बाद अगले सप्ताह से इनका असर दिखना शुरू होगा। सोमवार, से आपको कुछ घरेलू वस्तुएं, होटल्स और बैंक सर्विसेज सहित कुछ और चीजों के लिए आपको पहले अधिक खर्च करना होगा।

अब छपाई, लिखने या फिर ड्रॉइंग के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही, एलईडी लैम्पस, लाइट्स एवं फिक्सचर्स और उनके मेटल से प्रिंट हुए सर्किट बोर्ड महंगे होने वाले हैं। इन सभी पर पहले 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगता था, लेकिन 18 जुलाई के बाद यह टैक्स 18 फीसदी होगा। सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी गई है।

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चमड़े के सामान और जूते बनाने के जुड़े जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है. अब सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, और श्मशान घाट का काम करवाना भी महंगा पड़ेगा। अभी तक इसतरह के कार्यों के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता था, जो अब बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया है। टेट्रा पैक पर दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत और कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दी गई है।

इन सामानों पर अब लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी

  • प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक, काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड
  • चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर
  • बिजली से चलने वाले पंप (मुख्य रूप से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले), गहरे ट्यूबवेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, साइकिल पंप
  • अनाज दालों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज के इस्तेमाल होने वाली लिए मशीनें
  • मिलिंग उद्योग में या अनाज के काम करने के लिए मशीनरी, पवन चक्की यानी एयर बेस्ड आटा चक्की
  • वेट ग्राइंडर, अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों और उसकी सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मशीनें
  • दूध वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी
  • एलईडी लैंप, लाइट्स और फिक्सचर, उनके मेटल से बने सर्किट बोर्ड
  • निशान लगाने वाले या ड्रॉइंग करने वाले उपकरण
  • चके खुले या बुक के फॉर्म में
  • सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान के लिए काम कराना।

इन सामानों पर लगेगा 12 प्रतिशत टैक्स 

  • मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या इसी तरह के अन्य चार्ट, एटलस, दीवार के नक्शे, टोपोग्राफिकल प्लान और ग्लोब, छपे हुए मैप
  • 1,000 रुपये तक के होटल में रहना, सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम
  • तैयार चमड़ा/चामोइस चमड़ा/कम्पोजिशन लेदर