क्या हैं प्रदेश में क्वारनटीन के नियम?
प्रदेश में डीजी लॉ एंड आर्डर ने प्रदेश में आने वाले लोगों व प्रवासियों के लिए क्वारनटीन के नियम व उसमें मिलने वाली छूट के बारे में जानकारी दी।
देहरादून: प्रदेश में डीजी लॉ एंड आर्डर अशोक कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक विडियो जारी किया जिसमें प्रदेश में आने वाले लोगों व प्रवासियों के लिए क्वारनटीन के नियम व उसमें मिलने वाली छूट के बारे में जानकारी दी।
श्री @Ashokkumarips DG Law & Order Sir ने बताया कि #Uttarakhand आने पर इन लोगों को सात दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन से छूट रहेगी, परंतु इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई देने चाहिए। pic.twitter.com/ImWTbgzLv6
— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) June 5, 2020