February 24, 2025

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उत्तराखंड में दो घंटे बढ़ा नाइट कर्फ्यू, जानिए अन्य राज्यों से आने वालों के लिए क्‍या है गाइडलाइन

बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलो में अब सरकार गंभीर हो गयी है। इसके लिए रात्री कर्फ्यू में भी 2 घंटे बाधा दिए गए हैं। साथ ही दुसरे राज्यों से आये हुए लोगों का वैक्सीनेशन का प्रमाण पात्र भी अनिवार्य कर दिया है। मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध की जाएगी कार्यवाही।

 

देहरादून| कोरोना और इसके नए वैरिएंट ओमिक्रोन की रोकथाम के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू की अवधि दो घंटे बढ़ा दी गई है। कैबिनेट के निर्णय के तुरंत बाद बुधवार शाम को शासन ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र अथवा 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। ये आदेश सात जनवरी से प्रभावी होंगे।

रात्रि कर्फ्यू की अवधि रात 10 से सुबह छह बजे तक-

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। बुधवार को ही राज्य में कोरोना के पांच सौ से अधिक मामले सामने आए। यही नहीं, कोराना का नया वैरिएंट ओमिक्रोन भी प्रदेश में दस्तक दे चुका है। ऐसे में सरकार की चिंता लगातार बढ़ रही है। बुधवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस संबंध में चर्चा हुई। साथ ही राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू की अवधि रात 10 से सुबह छह बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में यह अवधि रात्रि 11 से सुबह पांच बजे तक है।

साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से कराया जाएगा अनुपालन-

शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में बाजार सुबह छह से रात 10 बजे तक खुलेंगे। बाजारों में पहले से निर्धारित साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। आमजन को फल-सब्जी की खरीद के लिए सीधे मंडी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत राज्य के भीतर और अन्य राज्यों से आवागमन परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी मानक प्रचालन कार्यविधि के अनुरूप होगा।

अन्य राज्यों से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र जरूरी-

अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए अब कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र जरूरी होगा। यदि किसी के पास यह प्रमाणपत्र नहीं है तो उसे 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सेना व अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें कोविड की मानक प्रचालन कार्यविधि का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध होगी कार्यवाही-

देशभर में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शापिंग माल व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाएगा। इस दौरान सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज जैसे मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ओमिक्रोन से बचाव के लिए सभी जिलों में जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।