November 22, 2024

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नैनीताल: हाई कोर्ट ने दिए प्रवासियों को जल्द लाने के आदेश

हाई कोर्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे नागरिकों को लाने में देरी कर रही है दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए परेशानी का कारण है।

ख़ास बात:

  • नैनीताल हाई कोर्ट से आया आदेश
  • प्रवासियों को जल्द लाने का दिया आदेश
  • राज्य सरकार पर जताई नाराज़गी
  • अगली सुनवाई होगी 21 को

नैनीताल: लॅाकडाउन के चलते प्रदेश  में प्रवासियों को लाने का सिलसिला चल रहा है जो अभी भी बाकी है जिसपर नैनीताल हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है और प्रवासियों को जल्द से जल्द प्रदेश में लाने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे नागरिकों को लाने में देरी कर रही है जो राज्य के लिए और दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए परेशानी का कारण है।

सोमवार को हाई कोर्ट ने प्रवासियों को जल्द लाने का आदेश जारी किया है। आपको बतादें कि प्रवासियों के मामले में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 21 तारीख को होगी।