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देहरादून में अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय ने की सुनवाई

न्यायालय ने चेतावनी दी है कि क्यों नहीं आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।

NewzStudioदेहरादून | उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने देहरादून में अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले पर सुनवाई की।

  • नगर निगम, जिला अधिकारी, केंट बोर्ड, एमडीडीए के उच्च अधिकारियों को 19 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दिये निर्देश
  • न्यायालय ने चेतावनी दी है कि क्यों नहीं आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए
  • मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व् न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई
  • हाइकोर्ट ने याचिका कर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूर्व में ही दिए थे एसएसपी को निर्देश

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट ने देहरादून से सड़कों, गलियों, नालियों व रिस्पना नदी से अतिक्रमण हटाकर उसे पुराने स्वरूप में लाने के आदेश दिए थे जिसके बाद प्रशासन ने घण्टाघर सहित कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया परन्तु प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगो ने कई स्थानों पर पुनः अतिक्रमण कर लिया जिसके कारण रोड, नालियां , गलियां सहित कई मार्ग संकरित हो गयी है और आम लोगो के चलने तक का रास्ता नही बचा है।

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