क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं – तो होगा ये…
प्रशासन द्वारा जारी कंप्लेंट नम्बर पर कोई भी व्यक्ति क्वारंटीन नियमों की अनदेखी करने वालों की शिकायत कर सकेगा। ऐसे लोगों पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिज़ीज़ एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी।
रिपोर्ट: सौरभ बिष्ट
ख़ास बात:
- क्वारंटीन नियमों को लेकर प्रशासन सख्त
- क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन की शिकायत हेतु जारी होंगे नंबर
- डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिज़ीज़ एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
- शिकायतकर्ता का नाम रखा जाएगा गुप्त
देहरादून: उत्तराखंड में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले के साथ कोरोना मरीजों की संख्या में भी लगातार इज़ाफा हो रहा है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है की क्वारंटीन नियमों का पालन किया जाए ताकि संक्रमण कम्यूनिटी में ना फैले। इसी को देखते हुए अब प्रशासन ऐसे लोगों पर मुक़दमा दर्ज करेगा जो होम क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
प्रशासन कुछ कंप्लेंट नम्बर जारी कर रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति क्वारंटीन नियमों की अनदेखी करने वालों की शिकायत कर सकता है। शिकायत देने वाले का नाम और नम्बर भी प्रशासन गुप्त रखेगा और ऐसे लोगों पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिज़ीज़ एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जायेगी।
जो भी लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, उन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। अब ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या वो लोग बन गये हैं जो क्वारंटीन के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। होम क्वारंटीन के नियमों में थोड़ी भी चूक होती है तो स्थिति भयावह हो सकती है। इस समय जो भी लोग होम क्वारंटीन किये गये हैं उनके लिए ज़रूरी है की वो नियमों का पूरा पालन करें। वहीं अब प्रशासन ऐसे लोग जो क्वारंटीन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनपर सख्ती से पेश आने की प्लानिंग भी बना दी है।
देहरादून ज़िलाधिकारी ने बताया की होम क्वारंटीन किये गये लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं उनकी शिकायत अब लोग आसानी से कंप्लेंट नम्बरों पर कर सकेंगे और ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई की जायेगी।