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उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य

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राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी ज़रूरी।
कोरोना

देहरादून | बड़ी खबर

  • उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य
  • तीरथ सरकार ने 12 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्य
  • राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी ज़रूरी
  • सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश में आने वाले तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की
  • महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान से सड़क मार्ग, हवाई मार्ग व ट्रेन से उत्तराखंड आ रहे हैं तो उन्हें आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी
  • जो भी इन राज्यों से लोग आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के लोग सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्रीय गृह मंत्रालय व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा
  • 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे समय में ही यात्रा करने दी जाए, जब बेहद जरूरी हो
  • डिस्ट्रिक्ट प्रशासन रैंडम कोविड-19 जांच कराने की व्यवस्था एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और सभी बॉर्डर चेक पोस्ट में करें
  • जो भी यात्री पॉजिटिव आए वह केंद्र व राज्य सरकार की तमाम SOP का पालन करें
  • राज्य के अंदर और अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के मूवमेंट और खाद्य सामग्री मैं किसी भी तरीके की रोक नहीं होगी

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