चारधाम देवस्थानम बोर्ड | हाइकोर्ट के फैसले पर बोले सीएम
देहरादून: आज नैनीताल हाई कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को चारधाम देवस्थानम अधिनियम को लेकर बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिनियम को संवैधानिक करार दिया है।
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हाई कोर्ट के दिए गए फैसले पर बोलते हुए आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है।
मुख्यमंत्री आवास में आयेाजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया है। आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आएंगे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओँ के लिए सभी अवस्थापना सुविधायें विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बोर्ड से किसी भी तीर्थ पुरोहित और पण्डा समाज के लोगों के हक़-हुक़ूक़ प्रभावित नहीं होंगे। तीर्थ पुराहितों ने उत्तराखंड की परम्पराओं का संरक्षण किया है और देवभूमि का मान भी बढ़ाया है, उनके हितों की रक्षा, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। राज्य गठन के बाद चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है।
- चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर हाइकोर्ट के फैसले पर बोले सीएम
- सरकार कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है: सीएम
- देवस्थानम बोर्ड के जरिये अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा
- चारधाम देवस्थानम बोर्ड से किसी के हक़-हुक़ूक़ प्रभावित नहीं होंगे: सीएम
- सरकार और कोर्ट का निर्णय एक हो गया है: सीएम
- चारधाम यात्रा मे श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ रही है: सीएम
- सीएम ने विपक्ष के विरोध पर भी किया कटाक्ष
- कुछ लोग राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर रहे है: सीएम