कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फ़ैसले
आज राजधानी में कैबिनेट की बैठक हुई जिसने १४ एहम फ़ैसले लिए गए, जिसमें अटल आयुष्मान योजना में किये गए बदलाव, सरकारी अस्पताल की रेफरल प्रक्रिया को खत्म किया गया।
देहरादून: आज राजधानी में कैबिनेट की बैठक हुई जिसने १४ एहम फ़ैसले लिए गए, जिसमें अटल आयुष्मान योजना में किये गए बदलाव, सरकारी अस्पताल की रेफरल प्रक्रिया को खत्म किया गया। इसके अलावा बैठक में कई और फैसले लिए गए:
- राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सिटी में सलाहकार पद को स्वीकृत करते हुए जी एस रौतेला को तीन वर्ष के लिए सलाहकार बनाया गया। जीएस रौतेला इससे पहले राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में काम कर चुके हैं।
- संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर लगी मुहर, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर के आधार पर की जाएगी अधिनयम के तहत खेती।
- उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में किया जाएगा लागू, किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता होगी खत्म, किसान अपने दामों पर कहीं भी बेच सकेंगे अपनी फसल, मंडी परिषद के अध्यक्ष सरकार के द्वारा नहीं हो पाएंगे नियुक्त, मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव
- अटल आयुष्मान योजना में किये गए बदलाव, सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया को किया गया खत्म, स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ आथर्टी किया गया नाम, कॉल सेंटर का किया जाएगा गठन, 10 कॉल सेंटर प्रदेश में बनाये जाएंगे,आयुष्मान योजना में दिक्कतों को लेकर कॉल सेंटर के माध्यम से ली जाएगी जानकारी, राज्यकर्मचारियो को अटल आयुष्मान योजना के तहत कर्मचारियों का होगा फ्री इलाज, कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे के हिसाब से महीने प्रीमियम लेगी सरकार, वेतमान के हिसाब से 250, 450, 650, 1000 प्रीमियम लेगी सरकार
- SDRF में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति 5 साल से 7 साल की गयी
- मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 संसोधन किया गया, निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों को पर छूट अब नहीं मिलेगी, तंबाकू पान मसाला,सीमेंट, पालीथीन आदि पर छूट अब नही मिलेगी, पहले से स्थापित उत्पादों पर 5 साल के लिए छूट मिलती रहेगी
- मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन, 2021 की जगह 2023 तक बढाई गयी मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी
- स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया संशोधन
- पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन, धारा 2 में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को किया गया परिभाषित
- लोकनिर्माण विभाग के द्वारा नई सड़क बनाने बनाने के लिए 500 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई बना सकेंगे
- आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निःशुल्क देने पर लगी मुहर, 0.141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को देगी सरकार
- 162 कब्रिस्तान की चार दिवारी करने के लिए 1 साल समय बढ़ाया गया समय
- उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत को किया गया संसोधन जीएसटी
- उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी, प्रदेश में अब गहावो को मिलेगी सुरक्षा, मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गहावो को मिलेंगी सुरक्षा