November 22, 2024

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 सुप्रीम कोर्ट का आदेश 31 जुलाई तक सभी राज्य बोर्ड घोषित करे रिजल्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर 12वीं कक्षा की मूल्यांकन स्कीम जारी करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी राज्य बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई की तरह तय समयावधि में 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें।

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर 12वीं कक्षा की मूल्यांकन स्कीम जारी करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी राज्य बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई की तरह तय समयावधि में 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करें। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य बोर्डों की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार के 12वीं की परीक्षा कराने (जुलाई में संभावित) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास इसकी स्पष्ट योजना होनी चाहिए। हम कैसे छात्रों की जिंदगियों से खेल सकते हैं? आपको बता दें कि सीबीएसई, सीआईएससीई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड समेत देश के अधिकांश बोर्डों ने अपनी 12वीं की परीक्षाएं कोरोना के चलते रद्द कर दी हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश समेत कुछेक राज्य बोर्डों ने अभी तक 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा था कि वह बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक करा लेगी क्योंकि राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए और कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह संभावित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में 12वीं कक्षा की परीक्षा कराएगी और इस संबंध में परीक्षा का कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। राज्य के स्थायी वकील महफूज ए नाजकी के माध्यम से दाखिल हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामले तेजी से घट रहे हैं। राज्य सरकार ने बताया कि 20 जून को प्रदेश में कोविड-19 के 5,646 मामले थे। 21 जून के संक्रमण के मामलों की संख्या 5,541 और 22 जून को 4,169 थी। और पिछले माह की इन तारीखों से तुलना करें तो 20 मई को संक्रमण के 22,610, 21 मई को 20,937 और 22 मई को 19,981 मामले थे। अदालत ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों की एक समान मूल्यांकन स्कीम नहीं हो सकती। वह इस तरह का निर्देश नहीं दे सकती।