ममता को लगी चोट की सीबीआई जांच नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे की सीबीआई जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हाईकोर्ट में इसकी अर्जी लगनी चाहिए। हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना समाधान नहीं है। शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले इसे हमला बताया गया, फिर हादसा। ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है।
इस पर मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि यह कहानी हमें मत सुनाइए आप इसके लिए कोलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए। बता दें कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ में किसी ने उन्हें धक्का दे दिया। जिससे वह जमीन पर गिर गई और उनके पैर और पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी थी। जिसके बाद कोलकता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उनके बाए पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है।
ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर हमला करने का आरोप लगाया था। फिलहाल ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं। ममता बनर्जी लगातार भाजपा नेताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है।
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