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उत्तराखंड में कोरोना रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी

धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजन विवाह इत्यादि में 200 से ज्यादा संख्या नहीं रहेगी |

    देहरादून 

  •  उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कोरोना के  रोकथाम के लिए नई  गाइडलाइन जारी  की है |
  •  धार्मिक राजनीतिक व सामाजिक आयोजन विवाह इत्यादि में 200 से ज्यादा संख्या नहीं रहेगी |
  • सार्वजनिक वाहन बस विक्रम ऑटो रिक्शा इत्यादि में 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे |
  • समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट तथा बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे |
  • समस्त जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे |
  • समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे समस्त स्विमिंग पूल स्पा पूर्णता बंद रहेंगे |

रात्रि कर्फ्यू को लेकर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं इसके तहत रात्रि 10:30 से सुबह 5:00 बजे के बीच में व्यक्तियों को आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी लेकिन केवल उन लोगों को छूट रहेगी जिन औद्योगिक संस्थाओं में अलग अलग शिफ्ट  में कार्य होता है |उनके कर्मचारियों का  आवागमन प्रतिबंधित नहीं  होगा |

राष्ट्रिय  राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन हेतु  व व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही मालवाहक वाहनों की यात्रा और लोडिंग व अनलोडिंग  में लगे  व्यक्तियों के लिए  भी छुट रहेगी |

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बस और ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री व शादी और संबंधित समारोह के लिए होटल ,शादी स्थल  और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को निर्धारित समय में प्रतिबंध से छूट प्रदान की जाएगी  साथ 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है |

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