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ब्रेकिंग: अनलॉक 1.0 – लॉकडाउन के बाद चरणों में शुरू होगी अनलॉकिंग

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अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी।
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Breakingदेहरादून: ये अनुमान लगाया जा रहा था कि लॉकडाउन 4.0 के बाद लॉकडाउन 5.0 की घोषणा होगी, किन्तु गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लॉकडाउन को अब अनलॉक करना शुरू किया जा रहा है।  अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी:

अब कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर सब खुलेगा – देखिये नियम!

▪️चरण 1: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी।

▪️चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।

▪️चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

  • कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।
  • एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
  • आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी: गृह मंत्रालय।
  • कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

उपरोक्त के अलावा कुछ एनी नियम इस प्रकार हैं:

कंटेनमेंट ज़ोन में जारी रहेगा लॉकडाउन
कंटेनमेंट ज़ोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान पहले की तरह ही सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत होगी।

नाइट कर्फ्यू रहेगा यथावत
शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहने वाला रात का कर्फ्यू अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।

कहीं भी आ-जा सकते हैं लोग
एक राज्य से दुसरे राज्य में अब लोग आ-जा सकेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। कहीं आने जाने से पहले किसी की इजाजत अथवा पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, राज्यों इस पर अपने विवेक से पाबंदियां लगा सकते हैं।

बच्चों व बुजुर्गों का बचाव
65 साल से अधिक के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम के बच्चों, आदि के लिए दिशा-निर्देश हैं कि वह बाहर ना निकलें, जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और जरूरी वजह ना हो।

आरोग्य सेतु ऐप करें इंस्टॉल
कोरोना के खतरे को भापने व उससे बचाव के लिए आरोग्य सेतु ऐप को इनस्टॉल करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी दफ्तरों को निर्देश दिए गए है कि वो ये सुनिश्चित करें कि हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हो, जिनके पास भी स्मार्टफोन हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन भी लोगों से आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने को प्रोत्साहित करे।