February 4, 2025

Newz Studio

सरल और संक्षिप्त

एनडीएमए तय करे कोरोना से हुई मौतों के मुआवजे की राशि: सुप्रीमकोर्ट

सुप्रीमकोर्ट ने अपने निर्देश में केंद्र सरकार को साफ कर दिया कि कोविड महामारी की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा।

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को निर्देश दिया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि को हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए।

अदालत ने एनडीएमए को निर्देश दिया कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए छह सप्ताह के अंदर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। अदालत ने कहा कि कोविड-19 से मौत होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा कि आपदा के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए वित्त आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप बीमा योजना बनाई जाए। अपने निर्देश में अदालत ने केंद्र सरकार को साफ कर दिया कि कोविड महामारी की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा।