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वकीलों को काले कोट पहनने से छूट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

उच्च न्यायालयों में वकीलों को गर्मियों के दौरान काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने की मांग की गई

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर न्यायालय और देश भर के उच्च न्यायालयों में वकीलों को गर्मियों के दौरान काला कोट और गाउन पहनने से छूट देने की मांग की गई है। याचिका में राज्य विधिज्ञ परिषदों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे नियमों में संशोधन करें और वह समयावधि निर्धारित करें, जब वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट रहेगी।

याचिका में कहा गया कि इस अवधि का निर्धारण उस राज्य विशेष में इस तथ्य से हो सकता है कि गर्मी वहां कब सबसे ज्यादा पड़ती है। यह याचिका वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि भीषण गर्मी में कोट पहनकर एक अदालत से दूसरी अदालत जाना वकीलों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के तहत निर्धारित वकीलों के ड्रेसकोड के अनुसार अधिवक्ता के लिए सफेद शर्ट, काला कोट और सफेद नेकबैंड लगाना अनिवार्य है। नियमों के तहत वकील के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में पेश होने के दौरान को छोड़कर एडवोकेट का गाउन पहनना वैकल्पिक है।