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75 चिन्हित शहरों से आने वाले होंगे संस्थागत क्वारंटीन

ये शहर रेड ज़ोन या फिर हाई रिस्क एरिया के हैं जहां पर कोविड ने अपना कहर बरपाया है। ऐसी जगहों से आने वाले लोग पेड क्वारंटीन या फ्री क्वारंटीन रह सकते हैं। 
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देहरादून: उत्तराखंड में राज्य सरकार ने देश के ऐसे 75 शहरों की लिस्ट जारी की है जहां से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा। ये शहर रेड ज़ोन या फिर हाई रिस्क एरिया के हैं जहां पर कोविड ने अपना ज़्यादा कहर बरपाया है। ऐसी जगहों से आने वाले लोग पेड क्वारंटीन या फ्री क्वारंटीन रह सकते हैं।
ज़िलाधिकारी देहरादून ने बताया की रेड ज़ोन से आने वाले लोगों को 7 दिनों तक संस्थागत क्वारंटीन रहना अनिवार्य है इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा।  साथ ही ज़िलाधिकारी ने ये भी बताया की उत्तराखंड राज्य में भीतर नौकरी पर जाने वाले लोगों को क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है।
पूरे देश में 75 शहरों को संक्रमण के लिहाज से रेड यानी गंभीर माना है। ये शहर तमिलनाडु, तेलंगाना, कोलकाता, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हैं।

इन शहरों से आने वालों के लिए होगा नियम:

चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवल्लुर, कोलकाता, इंदौर, चेंगलपट्टु,

साउथ ईस्ट दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली,

अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आनंद, बनासकांठा, पंचमहल, भावनग, गांधीनगर, अरावली,

मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई उपनगर,

आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा), बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी (बनारस), बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली,

अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और उदयपुर

इससे पूर्व मंगलवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने भी सचिवालय के मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस सन्दर्भ में जानकारी दी थी।