September 5, 2025

Newz Studio

सरल और संक्षिप्त

देहरादून | हिन्दू युवा वाहनी ने मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक वाले बैनर लगाये, मुकदमा दर्ज | Video

जीतू रंधावा के खिलाफ धार्मिंक भवनाओं को भड़काने के आधार पर आईपीसी की धारा 153-A के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

 

 

* विवादित बैनर लगाने के मामले में मुकदमा दर्ज 
     *देहरादून के मन्दिरों के बाहर लगाया गया था बैनर 

देहरादून | उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कई मन्दिरो में दक्षिणपंथी समूह हिन्दू युवा वाहिनी के द्वारा पोस्टर लगाये गये है जिनमे साफ तौर पर लिखा गया है कि मंदिर परिसर में गैर हिन्दू का प्रवेश वर्जित है।इन पोस्टरों के लगने के बाद अब युवा हिन्दू वाहिनी का पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में ये पोस्टर लगाने की बात कही है उनका कहना है कि मंदिर सनातन धर्म के लोगों की आस्था और श्रद्धा का स्थान है ,यहां अन्य धर्मों के लोगों का क्या काम।ये पोस्टर राजधानी में चर्चा का विषय बने हुए है।

हिन्दू युवा वाहनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा ने बड़ी बात कहते हुये बताया कि ये धर्म की रक्षा हेतु ऐसा किया जा रहा है,अलग धर्मो के लोगों का मन्दिरो में क्या काम,अन्य धर्मों के लोग सिर्फ मूर्ति तोड़ने और महिलाओं को छेड़ने मंदिर जाते हैं उनका बाकी वहां जाने का कोई और दूसरा कारण नही है।इसलिए धर्म को बचाने के लिये उनको ये कदम उठाना पड़ा।इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड सहित देश मे हिन्दू युवा वाहनी इस तरह का कैम्पेन चलायेगी, और अगर कोई अन्य धर्म का मंदिर परिसर में पाया जाता है तो उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया जायेगा।

आपको बता दे कि यह कदम गाजियाबाद के डासना स्थित डासना देवी मंदिर में मुस्लिम समुदाय के एक किशोर को पानी पीने के लिए प्रताड़ित किए जाने के बाद सामने आया है|

वहीं कांग्रेस ने इन पोस्टरों को सीधे सरकार की सोची समझी रणनीति करार दिया उन्होंने कहा कि चार साल में सरकार कुछ नही कर पायी तो अब अपनी खामियां छुपाने के लिये कभी मोदी को राम तो कभी जीन्स को संस्कार से जोड़ कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योकि अब सरकार चुनाव आते आते अब राम,हिन्दू मुस्लिम,भारत पाकिस्तान करने लग जाती है ये भी सरकार का ध्यान भटकाने कि तरकीब है |

हालांकि, इस  मामले अब प्रशाशन ने संज्ञान लेते हुए मंदिरों से सभी बैनर हटवा दिए है , साथ ही जीतू रंधावा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महासचिव के खिलाफ धार्मिंक भवनाओं को भड़काने के आधार पर आईपीसी की धारा 153-A के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *