अनलॉक 3.0 | जानें क्या हैं आवश्यक दिशा-निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस के मुताबिक अब कुछ अन्य बाहरी गतिविधियों को खोला जाएगा।
देहरादून: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के मुताबिक अब कुछ अन्य बाहरी गतिविधियों को खोला जाएगा।
बुधवार को देशभर में अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नयी गाइडलाइन्स के अंतर्गत कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अन्य हिस्सों में नाइट कर्फ्यू भी हटाया जाएगा।
पढ़ें क्या हैं नयी गाइडलाइन्स में निर्देश:
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे
- 5 अगस्त से देशभर मे जिम और योग संस्थान खुल सकेंगे जहाँ मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे
- कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन जारी रहेगा
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान खोलने का निर्णय अलग से लिया जाएगा
- इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े समूह/संस्थान/संगठन/मण्डली आदि को खोलने के लिए बाद में फैसला लिया जाएगा
- मेट्रो रेल व अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा (सिवाय उन यात्राओं के जो मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स द्वारा अनुमति प्राप्त हों) भी फिलहाल चालू नहीं की जाएँगी और इनपर निर्णय बाद में ही होगा।
- स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क लगाकर शामिल हो सकेंगे।
- कंटेनमेंट ज़ोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जायेगा
- किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से ई-परमिट या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।