गाइडलाइन्स में क्या हुए हैं संशोधन – यहाँ पढ़ें
8 जून को जारी दिशा-निर्देश के बाद मुख्या सचिव द्वारा दिए गए नए आदेश के क्रम में जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने नए संशोधन गाइडलाइन्स में समावेशित किये हैं।
देहरादून: अनलॉक 1 की प्रक्रिया में बीते 8 जून को जारी दिशा-निर्देश के बाद मुख्या सचिव द्वारा दिए गए नए आदेश के क्रम में जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने नए संशोधन गाइडलाइन्स में समावेशित किये हैं:
- शॉपिंग मॉल, बाज़ार, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों अब सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि, कन्टेनमेंट ज़ोन में ये छूट नहीं दी गयी है, और वहां ये सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सभी प्रतिष्ठानों को सात जून को जारी उत्तराखंड शासन की एसओपी (मानक संचालक प्रक्रिया) का सौ फीसद पालन करना होगा।
- जो लोग फ्लाइट, ट्रेन, बसों से अन्य प्रदेशों से आ-जा रहे हैं उन पर रात आठ बजे तक की पाबंदी लागू नहीं होगी। सामान ले जा रहे वाहनों पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- बिना लक्षणों वाले लोगों को प्रातः 5 बजे से प्रातः भ्रमण अथवा जॉगिंग के लिए इजाज़त है इस शर्त के साथ कि वे सभी आवश्यक नियमों का व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हालांकि कन्टेनमेंट ज़ोन्स में अग्रिम आदेशों तक इन क्रियाओं पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- अति आवश्यक व असाधारण कारणों (जैसे प्रेगनेंसी, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, अथवा किसी व्यक्तिगत संकट) के चलते यदि किसी बिना लक्षण वाले व्यक्ति को हाई रिस्क कोविड-19 संक्रमित शहर जाना पड़ता है, तो वापसी में उनको क्वारनटीन से छूट होगी। ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स व स्वास्थ्य अधिकारी की देख रेख में होगा।