दिल्ली हाईकोर्ट ने दी पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश यात्रा की इजाजत
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। राणा अय्यूब ने उन्हें देश छोड़ने से रोकने की ईडी की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। अय्यूब की ओर से पेश हुई एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि उनका मुवक्किल ईडी के लगातार संपर्क में है और पूछताछ के लिए हमेशा मौजूद रहने को तैयार है।
ईडी ने कहा कि अयूब चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच से बच रही हैं। हालांकि, वृंदा ग्रोवर ने ईडी के इस तर्क से इनकार किया कि अयूब जांच में शामिल होने को इच्छुक नहीं थीं। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अय्यूब ईडी से बच रही है या बच रही थी। वकील ने कहा, लुक आउट सर्कुलर 28 मार्च को जारी किया गया था क्योंकि पत्रकार ने सोशल मीडिया पर अपने कार्यक्रम की घोषणा की थी। जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने राणा अय्यूब को यात्रा की इजाजत दे दी।