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उत्तराखंड में एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू

उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक बार फिर  कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार अब और अधिक रिस्क लेना नहीं चाह रही है

देहरादून।  उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक बार फिर  कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार अब और अधिक रिस्क लेना नहीं चाह रही है राज्य में कोरोना की स्थिति को नियंत्रण किया गया है और यदि बाजार खुलते हैं तो स्थिति कहीं बिगड़ती है तो उससे सरकार की छवि और खराब होगी इन सब चीज को देखकर अब सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

वर्तमान समय में प्रदेश के भीतर वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले में भारी कमी देखी जा रही है लेकिन राज्य सरकार ने यह पहले ही तय कर दिया था कि अभी फिलहाल कोई छूट, प्रदेश में नहीं दी जाएगी। जिसका असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में 15 जून तक लागू कोरोना कर्फ्यू की  समय सीमा को बढ़ाकर  22 जून तक कर दिया है।

पहले के मुकाबले इस सप्ताह के भीतर सरकार ने छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 3 दिन परचून की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इन सबके अतिरिक्त हफ्ते में तीन दिन बाजार खुलेंगे। मिठाई की दुकानें पांच दिन खुलेंगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।

15   जून    यानी   कल    कर्फ्यू सुबह 6:00 बजे समाप्त  हो  रहा  है, लेकिन  उससे पहले ही सरकार ने आदेश  जारी  कर दिया है।     15 जून से  राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अभी एक हफ्ता और इंतजार करना होगा l कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद   सरकार  प्रदेश  में  लागू   कोविड कर्फ्यू को और आगे बढ़ा रही है ।  सरकार  के प्रवक्ता औरं कैबिनेट   मंत्री   सुबोध  उनियाल  के अनुसार  कोविड कर्फ्यू को एक   सप्ताह    के  लिए  बढ़ाया  जा  रहा  है।  फिलहाल  22   जून  तक  कोविड कर्फ्यू  को    आगे बढ़ाया जा रहा है।इस    दौरान   सप्ताह   में    तीन    दिन   बाजार   खोलने,समेत  वर्तमान में जारी व्यवस्था  को   यथावत  रखा गया है। क्षेत्र विशेष को कर्फ्यू से  छूट देने के संबंध में     जिलाधिकारी    निर्णय  ले   सकते    हैं।    सरकार जिलाधिकारियों को पहले ही इसके लिए अधिकृत कर चुकी है।