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कोरोना अभी गया नहीं, हवा में उड़ने वालों पर दिखाएं सख्ती: दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाईअड्डों और विमान में मास्क लगाने तथा हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कोरोना अभी गया नहीं, हवा में उड़ने वालों पर दिखाएं सख्ती: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाईअड्डों और विमान में मास्क लगाने तथा हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने कहा कि कोरोना माहमारी अभी समाप्त नहीं हुई है, रह-रहकर सिर उठा रही है। अदालत ने कहा कि कोविड-19 से बचाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ न सिर्फ मामला दर्ज होना चाहिए, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि इसतरह के लोगों को ‘नो-फ्लाई’ (उड़ान निषेध) सूची में डाल देना चाहिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सख्ती जरूरी है। कार्यवाहक मुख्य जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि ऐसा कई बार देखा गया है, कि गंभीरता से नियमों का पालन नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सहित अन्य एजेंसियां नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

पीठ ने कहा कि इसके लिए डीजीसीए को विमानन कंपनियों को अलग से बाध्याकारी निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि वे हवाईअड्डों और विमानों में कर्मचारियों, एयर होस्टेस, कप्तान, पायलट व अन्य स्टाफ को उन यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करें, जो मास्क लगाने तथा हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते मिलते हैं।

अदालत ने डीजीसीए की वकील अंजना गोसाईं की इस दलील का संज्ञान लिया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 मई को एक अन्य आदेश जारी कर कोविड-19 से बचाव के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा था। पीठ ने कहा कि दिशा-निर्देशों पर अमल के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की।