उत्तरकाशी: छः माह की बच्ची, तीन साल के बच्चे पर मुकदमा!
ख़ास बात:
- छः माह के बच्चे, तीन साल की बच्ची के खिलाफ़ मुकदमा
- जुवेनाइल एक्ट के तहत नहीं हो सकता मुकदमा
- आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर नहीं हो सकता मुकदमा
- चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का है मामला
उत्तरकाशी: उत्तरकाशी में मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। चिन्यालीसौड़ राजस्व क्षेत्र के एक गांव में होम क्वारंटाइन के उल्लंघन के आरोप में राजस्व पुलिस ने छः माह के बच्चे और तीन साल की एक बच्ची के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना के चलते प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने संबंधित क्षेत्र के कोविड-19 मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया है।
जुवेनाइल एक्ट के तहत आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है।
लॉकडाउन होने के दौरान चिन्यालीसौड़ राजस्व क्षेत्र के एक गांव में पंचकुला हरियाणा से एक परिवार अपने दो बच्चों के साथ गांव पहुंचा। इस परिवार को होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि परिवार ने होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची। जिलाधिकारी के आदेश पर कलक्ट्रेट ओसी चतर सिंह चौहन ने चिन्यालीसौड़ तहसील क्षेत्र में होम क्वारंटाइन का पालन न करने वाले 51 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
इसमे चार लोग थाना धरासू क्षेत्र के थे। जिनके खिलाफ रेगुलर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
लेकिन, 47 लोग राजस्व क्षेत्र के थे। इसी 47 लोगों की सूची में एक छह माह का बच्चा और एक तीन साल की बच्ची का नाम और उनके माता पिता का नाम भी शामिल था।
राजस्व पुलिस के पास जैसे ही सूची पहुंची। राजस्व पुलिस होम क्वारंटाइन का पालन न करने और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
छह माह के बच्चे और तीन साल की बच्ची पर मुकदमा दर्ज हुआ तो क्षेत्र के लोगों इस पर कड़ी अपत्ति जतायी।
इसी भनक प्रशासन को लगी तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने संबंधित क्षेत्र के कोविड-19 मजिस्ट्रेट गिरीश सिंह राणा को निलंबित किया गया । गिरीश सिंह राणा सिंचाई खंड उत्तरकाशी में सहायक अभियंता के पद पर तैनात है ।