November 22, 2024

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दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने वाला विधेयक लोकसभा में पास

विधेयक के अनुसार, सरकार के संचालन को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। उप राज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे।

नई दिल्ली । दिल्ली में उपराज्यपाल (एलजी) की शक्तियों को बढ़ाने वाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली के लोगों खिलाफ बताया है।

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था। विधेयक के अनुसार, सरकार के संचालन और कामकाज को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। उप राज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को बढ़ावा देता है। इसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बताया गया है। विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राजधानी के उपराज्यपाल से होगा। इस बिल के मुताबिक, राज्य सरकार, कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा कोई भी शासनात्मक फैसला लिया जाता है, तो उसमें उपराज्यपाल की राय या मंजूरी जरूरी है। इसके साथ ही विधानसभा के पास अपनी मर्जी से कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, जिसका असर दिल्ली राज्य में प्रशासनिक तौर पर पड़ता हो।

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वहीं, केजरीवाल ने कहा कि यह विधेयक उन लोगों से अधिकार छीनता है, जिन्होंने वोट देकर चुना है। जो लोग हार गए थे, उन्हें दिल्ली चलाने के लिए शक्तियां देता हैं। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार को जमीन, पुलिस या पब्लिक ऑर्डर से जुड़े फैसलों को लेकर उपराज्यपाल की अनुमति की जरूरत होगी। इसी को आधार बनाकर विधेयक में संशोधन किए गए हैं।

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