November 21, 2024

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नव वर्ष को लेकर प्रशासन अलर्ट, जवानों की तीन शिफ्ट में लगेगी ड्यूटी; होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए नियम जारी

पर्यटन को प्रोत्साहन और सैलानियों की सुविधा के दृष्टिगत राज्य में संचालित होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे चौबीसों घंटे सशर्त खुले रह सकते हैं। उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 2017 में इसके प्रविधान को देखते हुए शासन ने फिर से आदेश जारी किए हैं। सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार चौबीस घंटे सातों दिन होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा खुला रखने के लिए यह शर्त अनिवार्य है कि वहां कर्मचारियों की ड्यूटी तीन पालियों में लगाई जाए। सरकार जिस हिसाब से पर्यटन व तीर्थाटन के लिए अवस्थापना सुविधाएं विकसित कर रही है, उससे यहां पर्यटकों और तीर्थायात्रियों का प्रवाह बढ़ा है। चारधाम यात्रा में ही इस बार 54 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां आए थे।

मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी किए गए आदेश
यही नहीं, सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों का भी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने रुख किया। ऐसे में पर्यटकों व यात्रियों को रहने व खाने को लेकर किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसे देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों को चौबीस घंटे सातों दिन खुला रखने पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच पड़ोसी राज्य हिमाचल ने पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए 20 दिसंबर से पांच जनवरी तक अपने यहां सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों को चौबीस घंटे सातों दिन खुला रखने का आदेश जारी किया तो इसे लेकर उत्तराखंड में भी हलचल हुई। इसके बाद मंगलवार को सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी कर दिए गए।

चौबीसों घंटे सातों दिन खुला रखने की दी गई है अनुमति
सचिव सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 2017 में राज्य में होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे चौबीसों घंटे सातों दिन खुला रखने की अनुमति दी गई है। इसके लिए इन प्रतिष्ठानों में दिन व रात्रि की पालियों में सभी कर्मकारों को कतिपय शर्तों के अधीन कार्य करने की भी अनुमति दी गई है। इन शर्तों का पालन कर इन प्रतिष्ठानों के संचालक इन्हें चौबीसों घंटे खुला रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नववर्ष के स्वागत के लिए अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं।
पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा आदि के मालिकों से अपील की गई है कि वे श्रम विभाग के कानूनों के अंतर्गत अपने-अपने प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे सातों दिन खुला रखें। सचिव सुंदरम ने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी करने के पीछे मंतव्य यह भी है कि सभी को इसकी जानकारी हो जाए।