75 चिन्हित शहरों से आने वाले होंगे संस्थागत क्वारंटीन
इन शहरों से आने वालों के लिए होगा नियम:
चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवल्लुर, कोलकाता, इंदौर, चेंगलपट्टु,
साउथ ईस्ट दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली,
अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आनंद, बनासकांठा, पंचमहल, भावनग, गांधीनगर, अरावली,
मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई उपनगर,
आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा), बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी (बनारस), बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली,
अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और उदयपुर