कंपनी कर्मचारी, विद्यार्थी से लेकर टैक्सी चालकों के लिए दोनों डोज अनिवार्य
काशीपुर| शत प्रतिशत वैक्सीनेशन और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने सभी की सामाजिक जिम्मेदारी तय करते हुए कुछ अहम निर्णय लिए हैं। अब स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों के साथ ही फैक्ट्रियों में कार्यरत कार्मिकों व उनके परिवार के वयस्कसदस्यों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगी होने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। फैक्ट्री संचालकों को कर्मियों की बाकायदा वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की छात्रा प्रति स्वास्थ्य विभाग में जमा कराना होगी।
बीते दिनों संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा वर्मा व कोरोना नोडल अधिकारी डा. अमरजीत साहनी ने वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए स्कूलों, फैक्ट्री प्रबंधकों व आरटीओ और नगर निगम की बैठक ये अहम निर्णय लिए गए। तय हुआ कि किसी कारणवश किसी अभिभावक ने वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं ली तो स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे हैं।
कोरोना नोडल अधिकारी डा. साहनी ने बताया कि आरटीओ भी पंजीकृत प्राइवेट टैक्सी चालकों के दोनों डोज लेना सुनिश्चित कराएंगे। दोनों डोज कंप्लीट होने पर चालक अपने वाहन पर कंप्लीट डोज स्टीकर लगाएंगे।स्वास्थ्य विभाग ने दुकानों के भी दोनों डोज लेने को लेकर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी तय की है। कंप्लीट डोज का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
..आपने वैक्सीनेशन कराया?
सीएमएस पीके सिन्हा के अनुसार वैक्सीनेशन को लेकर सभी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। आप अगर कहीं भी जा रहे हों, पूछे कि क्या आप ने वैक्सीनेशन कराया है। आने वाले कोविड से बचाव को वैक्सीनेशन ही सुरक्षा कवच तैयार कर सकता हैं।
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