December 22, 2024

Newz Studio

सरल और संक्षिप्त

लोक अदालत का आयोजन

न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या को कम करने के लिए आज देशभर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की और से  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या को कम करने एवं पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में वादों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदातल आयोजन किया गया।

ज्ञात हो कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्देशानुसार समस्त न्यायालयों में समनीय मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है, वहीं इसपर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत  फौजदारी वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकार वाद, परिवारवाद आदि ऐसे सभी प्रकार के वाद जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि आज देशभर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की और से  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।